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केरल उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी दो पत्रकारों को अंतरिम जमानत दे दी, मामले की शुरुआत पर सवाल उठाया।
केरल उच्च न्यायालय ने दो पत्रकारों, अरुण कुमार के. और शबास अहमद को अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर एक टेलीविजन नाटक के दौरान शब्दों और इशारों के माध्यम से एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।
मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने सवाल किया कि जब लड़की और उसके माता-पिता को कोई शिकायत नहीं थी तो इसे क्यों शुरू किया गया था।
न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने राज्य से मामला दर्ज करने को उचित ठहराने को कहा।
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Kerala High Court grants interim bail to two journalists accused under POCSO Act, questions case's initiation.