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दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल द्वारा शहर के होर्डिंग्स के लिए धन का दुरुपयोग करने के दावों की नई जांच का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने उन दावों की नई जांच का आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बड़े होर्डिंग के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया था।
मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया था क्योंकि पिछले निर्णय में यह पता नहीं चला था कि क्या कोई आपराधिक अपराध हुआ है।
अदालत अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत पर विचार करेगी।
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Delhi court orders new probe into claims Arvind Kejriwal misused funds for city hoardings.