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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनेता गगन भुजबल को जमानत दे दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज कर दिया है।
ईडी ने भुजबल पर अपने पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत के बदले अनुबंध देकर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
भुजबल को 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
3 महीने पहले
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