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भारतीय अदालत ने सरकार को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत पटौदी परिवार की संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर लगी रोक हटा ली है, जिससे संभावित रूप से भारत सरकार को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत उन्हें जब्त करने की अनुमति मिल गई है।
यह अधिनियम विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को लक्षित करता है।
अदालत का फैसला बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार के स्वामित्व वाले नूर-उस-सबाह पैलेस जैसी संपत्तियों को प्रभावित करता है।
परिवार के पास अपील करने के लिए 30 दिन हैं, या सरकार नियंत्रण ले सकती है।
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Indian court clears way for government to seize Pataudi family properties under 1968 Enemy Property Act.