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पाकिस्तान ने गलत सूचना फैलाने के लिए जेल की सजा सहित सख्त ऑनलाइन सामग्री कानूनों का प्रस्ताव किया है।
पाकिस्तानी सरकार फर्जी खबरों और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पी. ई. सी. ए.) में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है।
नए कानून में गलत सूचना फैलाने के लिए तीन साल तक की जेल और 20 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इसका उद्देश्य एक डिजिटल अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (डी. आर. पी. ए.) की स्थापना करना भी है जिसके पास गैरकानूनी सामग्री को अवरुद्ध करने या हटाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित करने की शक्ति होगी।
आलोचकों को चिंता है कि कानून सेंसरशिप का कारण बन सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह नकली समाचार और घृणित भाषण जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
Pakistan proposes stricter online content laws, including prison time for spreading disinformation.