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उत्तर प्रदेश निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय स्थापित करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत निष्पक्ष अभियोजन बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना की है।
प्रत्येक जिले का अपना निदेशालय होगा, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा, जिसके पास कम से कम 15 साल का कानूनी अनुभव होगा, जो गृह विभाग के नियंत्रण में काम करेगा।
निदेशालय अपने स्वयं के वित्त पोषण और स्थायी कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।
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Uttar Pradesh sets up independent prosecution directorates in each district to ensure impartial justice.