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भारत ने छोटे व्यवसायों को पूर्ण जी. एस. टी. पंजीकरण के बिना कर भुगतान करने में मदद करने के लिए अस्थायी पहचान संख्या पेश की है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उन व्यवसायों के लिए एक अस्थायी पहचान संख्या (टी. आई. एन.) पेश की है जिन्हें वस्तु और सेवा कर (जी. एस. टी.) अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर भुगतान करने की आवश्यकता है।
इस कदम का उद्देश्य विनिर्माण के लिए 40 लाख रुपये और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये की जीएसटी पंजीकरण सीमा से नीचे के छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।
टी. आई. एन. इन व्यवसायों को पूर्ण जी. एस. टी. पंजीकरण के बिना आवश्यक कर भुगतान करने की अनुमति देता है।
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India introduces Temporary Identification Number to help small businesses make tax payments without full GST registration.