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दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की नजरबंदी बढ़ाने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो अभियोजक जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने के लिए जांच के दायरे में हैं।
अदालत का निर्णय यून को आगे हिरासत से बचने की अनुमति देता है, हालांकि जांच जारी है।
यून अपनी बेगुनाही बनाए रखता है।
यह फैसला 24 जनवरी को आया था।
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South Korean court denies extension of detention for former President Yoon Suk Yeol.