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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग के बलात्कार और गर्भावस्था के आरोपी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग से बलात्कार और गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने उसे एक साल बाद निचली अदालत से जमानत लेने की अनुमति दी।
सीमा रानी पर गर्भपात के लिए दवाएं उपलब्ध कराने का भी आरोप है।
इस मामले में पॉक्सो अधिनियम और आई. पी. सी. के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं, जो नाबालिग पीड़ित को बचाने पर केंद्रित हैं।
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The Supreme Court of India denied bail to Seema Rani Khakha, accused in a minor's rape and pregnancy.