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सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल के लिए कर लाभ को निलंबित कर दिया, जिससे भारत में विदेशी निवेश की निश्चितता प्रभावित हुई।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को निलंबित कर दिया है जिसमें भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत निजी इक्विटी फर्म टाइगर ग्लोबल को कर लाभ दिया गया था।
यह निर्णय वॉलमार्ट को फ़्लिपकार्ट के शेयरों की बिक्री पर टाइगर ग्लोबल की कर स्थिति को प्रभावित करता है और विदेशी निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट 18 फरवरी को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा।
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Supreme Court suspends tax benefits for Tiger Global, impacting foreign investment certainty in India.