दिल्ली की अदालत ने उम्मीदवारों के नाम का खुलासा करने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का कथित रूप से खुलासा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस कारण से किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता अश्विन मुद्गल याचिका वापस लेने के लिए सहमत हो गए लेकिन वे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

2 महीने पहले
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