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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने'सनातन धर्म'पर टिप्पणी के लिए उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने'सनातन धर्म'के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
स्टालिन ने पहले कहा था कि दर्शन को बीमारियों की तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अन्य कानूनी उपायों की मांग करने की अनुमति देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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Indian Supreme Court rejects petitions seeking action against deputy chief minister for remarks on 'Sanatana Dharma'.