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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज, घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सुधारों की याचिका को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) को खारिज कर दिया है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका का उद्देश्य उन झूठे मामलों को रोकना है जिनके कारण अतुल सुभाष की आत्महत्या सहित दुखद परिणाम सामने आए हैं।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सुधार उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इसके बजाय सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है।
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India's Supreme Court rejects plea for reforms to curb dowry, domestic violence law misuse.