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पाकिस्तानी अदालत ने मई 2023 के विरोध हमलों के मामले में इमरान खान की बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया।
रावलपिंडी में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 9 मई, 2023 को पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित जनरल हेडक्वार्टर हमले के मामले में इमरान खान की बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने यह तर्क देते हुए याचिका खारिज कर दी कि मुकदमा चल रहा है और 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए हैं।
खान और पी. टी. आई. के अन्य नेताओं को इस घटना से कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें हिंसक झड़पें और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हुए।
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Pakistani court rejects Imran Khan's acquittal plea in May 2023 protest attacks case.