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भारत ने उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग नियमों में चरणबद्ध संशोधन किए हैं।
भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधनों को लागू करने के लिए एक संरचित समय सीमा निर्धारित की है।
लेबलिंग नियमों में परिवर्तन 1 जनवरी या 1 जुलाई को कम से कम 180 दिनों के नोटिस के साथ प्रभावी होंगे।
यह दृष्टिकोण व्यवसायों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है, जिससे बाजार में अनुपालन और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
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India rolls out phased amendments to packaging rules to boost consumer protection and trade transparency.