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भारत का सर्वोच्च न्यायालय योग्यता को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा प्रवेश में निवास-आधारित कोटा को असंवैधानिक ठहराता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य कोटे के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
प्रवेश अब पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होंगे, जैसा कि एन. ई. ई. टी. के अंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
यह निर्णय वर्तमान छात्रों या उन लोगों को प्रभावित नहीं करता है जो पहले से ही पिछले मानदंडों के तहत स्नातक कर चुके हैं।
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India's Supreme Court rules residence-based quotas in medical admissions unconstitutional, prioritizing merit.