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बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए गणेश माघी के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध को बरकरार रखा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण महाराष्ट्र में आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पी. ओ. पी.) की मूर्तियों पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) ने पहले पी. ओ. पी. की मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण का हवाला देते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को इस प्रतिबंध को लागू करने का निर्देश दिया और मार्च में मूर्ति निर्माताओं से आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।
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Bombay High Court upholds ban on Plaster of Paris idols for Ganesh Maghi to reduce pollution.