दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों की डूबने से मौत के मामले में सी. ई. ओ. की जमानत की शर्त को पलट दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले जुलाई में केंद्र के बाढ़ग्रस्त तहखाने में डूबने से तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में राउ के आई. ए. एस. अध्ययन मंडल के सी. ई. ओ. अभिषेक गुप्ता के लिए जमानत के रूप में ढाई करोड़ रुपये की मांग करने वाले निचली अदालत के आदेश को पलट दिया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि जमानत के मुद्दे पर निचली अदालत फैसला करेगी। गुप्ता के वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए गए इसी तरह के निर्देश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जमानत की शर्त को हटा दिया जाना चाहिए।

2 महीने पहले
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