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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता के मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन भेजा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि थरूर ने चंद्रशेखर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने का झूठा आरोप लगाया था।
चंद्रशेखर सार्वजनिक माफी और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर रहे हैं।
अदालत ने अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
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Delhi High Court summons Congress leader Shashi Tharoor over BJP leader's defamation lawsuit.