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महाराष्ट्र ने आधिकारिक संचार में मराठी के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें अपवाद और गैर-अनुपालन के लिए दंड शामिल हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों को बोलने और लिखने सहित आधिकारिक संचार में मराठी का उपयोग करने की आवश्यकता है।
भारत के बाहर या गैर-मराठी भाषी राज्यों के आगंतुकों के लिए अपवाद बनाए गए हैं।
अनुपालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, शिकायतों को शुरू में विभाग प्रमुखों द्वारा संभाला जाता है और आगे राज्य भाषा समिति को अपील की जाती है।
9 महीने पहले
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Maharashtra mandates use of Marathi in official communications, with exceptions and penalties for non-compliance.