मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की भाजपा नेता की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस भेजा है।

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज किए जाने को चुनौती देने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। कपूर ने आतिशी के इस दावे पर मामला दर्ज किया कि भाजपा ने पार्टी बदलने के लिए आप विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास किया था। इस मामले को शुरू में खारिज कर दिया गया था, लेकिन कपूर का तर्क है कि अदालत ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को फिर से होगी।

1 महीना पहले
16 लेख