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भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने सरकार से अवैध सिग्नल बूस्टर और जैमर की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
भारत की दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से सिग्नल बूस्टर और जैमर की ऑनलाइन अवैध बिक्री को रोकने के लिए कहा है, जो मोबाइल सेवाओं को बाधित कर रहे हैं।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी. ओ. ए. आई.) चाहता है कि सरकार इन उपकरणों को बेचने वाले प्लेटफार्मों को दंडित करे और राज्यों को सूचित करे कि उनका उपयोग दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अवैध है।
अपराधी को तीन साल तक की जेल या 500,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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Indian telecom firms urge government to ban online sales of illegal signal boosters and jammers.