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शिवसेना नेता सूरज चव्हाण को'खिचडी घोटाले'के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है।
बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना नेता सूरज चव्हाण को जमानत दे दी, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान'खिचडी घोटाले'से जुड़े धन शोधन के आरोप में जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चव्हाण पर प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए धन का उपयोग करने का आरोप लगाया।
ईडी के विरोध के बावजूद अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत चव्हाण के अधिकार का हवाला देते हुए जमानत दे दी।
चव्हाण को 1 लाख रुपये की जमानत देनी होगी और बिना अनुमति के महाराष्ट्र नहीं छोड़ना होगा।
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