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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एन. आई. ए. अधिनियम के तहत देर से अपील की अनुमति देता है, विवादास्पद यू. ए. पी. ए. संशोधनों पर निर्णय से बचता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत दायर अपीलों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे 90 दिनों के बाद दायर की गई थीं।
अदालत ने यह भी कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में हाल के संशोधनों की वैधता का न्याय करने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में लेबल करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
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Indian Supreme Court allows late appeals under NIA Act, avoids ruling on controversial UAPA amendments.