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जिम्बाब्वे के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एच. आई. वी. की स्थिति अब आपराधिक सजा में एक विशेष कारक नहीं है।
जिम्बाब्वे के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एच. आई. वी. की स्थिति को अब अपराधों के लिए सजा के दौरान एक विशेष शमन कारक नहीं माना जाएगा।
यह निर्णय एच. आई. वी. उपचार में प्रगति पर आधारित है, जिसने वायरस को अन्य बीमारियों के समान अधिक प्रबंधनीय और कम घातक बना दिया है।
न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि एच. आई. वी. की स्थिति का उपयोग उदार सजा पाने के लिए करना स्थिति का दुरुपयोग है।
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Zimbabwe's High Court rules HIV status is no longer a special factor in criminal sentencing.