बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक के अनिल अंबानी के ऋण के धोखाधड़ी वाले वर्गीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बैंक की कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन कर सकती है। इसने केनरा बैंक से अंबानी की याचिका का जवाब देने के लिए कहा है और रिजर्व बैंक से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि क्या वह अपने नियमों की अवहेलना करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

1 महीना पहले
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