दिल्ली की अदालत ने तीन छात्रों की मौत के आरोपी आई. ए. एस. संस्थान के नेताओं की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आर. ए. यू. के आई. ए. एस. अध्ययन मंडल के सी. ई. ओ. अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो जुलाई 2024 में संस्थान के तहखाने में पाए गए तीन यू. पी. एस. सी. उम्मीदवारों की मौत के आरोपी हैं। गुप्ता के वकील ने दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को 25 लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुना है और बाद में अपना फैसला सुनाएगी।

5 सप्ताह पहले
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