कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री की पत्नी और मंत्री के लिए ईडी के समन में देरी की।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और शहरी विकास मंत्री बी. सुरेश को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने समन पर 20 फरवरी तक रोक लगा दी है और जांच को लोकायुक्ता पुलिस से सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। इन आरोपों में सिद्धारमैया अपनी पत्नी के लिए भूमि मुआवजा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार का दावा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है।
5 सप्ताह पहले
12 लेख