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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में मुकदमा चलाने में अपर्याप्त प्रयासों के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी होने की अपील करने में अपर्याप्त प्रयासों के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा देरी के कारण कुछ अपीलों को खारिज करने के बाद अदालत ने अधिक गंभीर अभियोजन का आग्रह किया।
न्यायमूर्ति एस. एन. ढींगरा समिति ने पहले इन मामलों की जांच और मुकदमा चलाने में लापरवाही पाई थी।
अदालत 17 फरवरी को मामले की फिर से सुनवाई करेगी।
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Indian Supreme Court rebukes Delhi Police for inadequate efforts in prosecuting 1984 anti-Sikh riot cases.