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पाकिस्तानी अदालत ने विवादित 2024 के परिणामों पर सीएसएस परीक्षाओं को रोकने की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने संघीय लोक सेवा आयोग को आगामी केंद्रीय सुपीरियर सेवा (सीएसएस) परीक्षा आयोजित करने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला अप्रैल के अंत तक 2024 के परिणाम घोषित होने तक सुरक्षित रख लिया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एफपीएससी ने उनकी आपत्तियों पर विचार किए बिना प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए, जिससे हजारों उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।
अदालत ने इन मामलों पर आगे की कार्यवाही के लिए एफपीएससी अध्यक्ष को तलब किया है।
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Pakistani court reserves verdict on petitions to halt CSS exams over disputed 2024 results.