बंबई उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक प्रतिबंध से प्लास्टिक के फूलों को हटाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट प्लास्टिक के फूलों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध से बाहर रखने के सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार का मानना है कि ये वस्तुएं पुनर्नवीनीकरण योग्य हैं या जैव अपघटनीय हैं। भारतीय उत्पादक पुष्प परिषद ने प्रतिबंध की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि प्लास्टिक के फूल आमतौर पर 100-माइक्रोन प्रतिबंध सीमा के तहत 30 माइक्रोन से कम मोटे होते हैं। अदालत ने परिषद से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

2 महीने पहले
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