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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी मुद्दों के कारण डॉ. अनिल खुराना की होम्योपैथी आयोग की नियुक्ति को अमान्य कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी आवश्यकताओं का पालन न करने का हवाला देते हुए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को अमान्य कर दिया है।
अदालत ने खुराना को बिना कोई नीतिगत निर्णय लिए एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का आदेश दिया, विशेष रूप से वित्त से जुड़े निर्णय।
अब एक नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
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Supreme Court of India invalidates Dr. Anil Khurana's homeopathy commission appointment due to legal issues.