भारतीय आधिकारिक राज्यों में केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, न कि सर्वोच्च न्यायालय को।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ लंबित महाभियोग नोटिस को संबोधित करते हुए कहा कि केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। 55 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत नोटिस में न्यायमूर्ति यादव पर विवादास्पद टिप्पणियों के कारण कदाचार का आरोप लगाया गया है। धनखड़ ने कहा कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उच्चतम न्यायालय की भागीदारी होगी।

6 सप्ताह पहले
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