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उच्चतम न्यायालय अप्रैल में उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जो भारतीय राजनीतिक दलों को आर. टी. आई. अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरणों" के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अप्रैल में उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जो सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को "सार्वजनिक प्राधिकरणों" के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करती हैं।
इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, क्योंकि याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि कर छूट जैसे सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को आर. टी. आई. अधिनियम के अधीन होना चाहिए।
इस मामले में कांग्रेस और भाजपा सहित प्रमुख दल शामिल हैं, जिनकी सुनवाई 21 अप्रैल के सप्ताह के लिए निर्धारित है।
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Supreme Court to hear petitions in April that could classify Indian political parties as "public authorities" under the RTI Act.