सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु सरकार दिवंगत मुख्यमंत्री जयललीता की संपत्तियों को अपने पास रखेगी।
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललीता की भतीजी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 2016 में जयललीता की मृत्यु के बाद कार्यवाही में कमी करना बरी होने के बराबर नहीं है। इसलिए, तमिलनाडु सरकार संपत्तियों को अपने पास रखेगी, जिसमें उनका निवास, भूमि, वित्तीय संपत्ति और कीमती सामान शामिल हैं।
6 सप्ताह पहले
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