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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के साथ गैस अधिकार विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज का पक्ष लेने वाले 1.70 करोड़ डॉलर के फैसले को पलट दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैस निष्कर्षण अधिकारों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर. आई. एल.) के पक्ष में 17 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को पलट दिया है।
अदालत ने सरकार के इस दावे का पक्ष लिया कि आर. आई. एल. और उसके भागीदारों को सरकारी ओ. एन. जी. सी. के स्वामित्व वाले क्षेत्रों से गैस निकालने से अन्यायपूर्ण लाभ हुआ।
इस निर्णय से सरकार आर. आई. एल. और उसके विदेशी भागीदारों के खिलाफ अपने दावे को लागू कर सकती है।
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Delhi High Court overturns $1.7B award favoring Reliance Industries in gas rights dispute with India.