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मुंबई की अदालत ने 2021 के बम धमकी और हत्या मामले में प्रदीप शर्मा की रिहाई के अनुरोध को खारिज कर दिया।
मुंबई की एक अदालत ने मुकेश अंबानी के आवास पर 2021 में बम की धमकी और व्यवसायी मंसुख हिरन की हत्या से संबंधित आरोपों से मुक्त होने के प्रदीप शर्मा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
शर्मा, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, अपनी बेगुनाही का तर्क देता है, लेकिन जांचकर्ताओं का दावा है कि उसने बर्खास्त अधिकारी सचिन वाझे के साथ साजिश रची थी।
अदालत मुकदमे के दौरान शर्मा के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य की वैधता निर्धारित करेगी।
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Mumbai court rejects Pradeep Sharma's release request in 2021 bomb scare and murder case.