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पाकिस्तानी व्यक्ति को ईशनिंदा के आरोपों से बरी कर दिया गया, अपर्याप्त सबूतों के कारण रिहा करने का आदेश दिया गया।
ईशनिंदा के लिए मौत की सजा पाए पाकिस्तानी व्यक्ति साजिद अली को रावलपिंडी में लाहौर उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त सबूतों और विरोधाभासी गवाहों की गवाही के कारण बरी कर दिया है।
अली पर पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था जो धार्मिक हस्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के लिए मौत की सजा का आदेश देता है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अनिर्णायक पाया और अली की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए मौत की सजा को पलट दिया।
4 महीने पहले
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