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सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों का हवाला देते हुए भोपाल स्थल से खतरनाक अपशिष्ट हस्तांतरण के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी स्थल से पीथमपुर तक 337 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे के निपटान को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
चिन्माय मिश्रा द्वारा दायर याचिका में आस-पास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता जताई गई है।
अदालत ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया है और मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि पीथमपुर सुविधा अपर्याप्त है और सुरक्षित निपटान विधियों की मांग करती है।
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