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भारत का सर्वोच्च न्यायालय राज्यों को पात्र दोषियों को जल्दी रिहा करने की समीक्षा करने और विचार करने का आदेश देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्यों को दोषी या उनके परिवार के आवेदन के बिना भी योग्य दोषियों की समय से पहले रिहाई पर विचार करना चाहिए।
मौजूदा छूट नीतियों वाले राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र मामलों की समीक्षा की जाए, जबकि ऐसी नीतियों के बिना राज्यों को उन्हें दो महीने के भीतर विकसित करना चाहिए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि स्थायी छूट की शर्तें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होनी चाहिए।
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India's Supreme Court mandates states to review and consider releasing eligible convicts early.