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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल आपदा से जहरीले कचरे को जलाने के लिए ट्रायल रन को मंजूरी दी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से पीथमपुर सुविधा में 40 साल पुराने जहरीले कचरे के निपटान के लिए तीन चरणों के परीक्षण को मंजूरी दी है।
27 फरवरी से शुरू होने वाले प्रत्येक चरण में 10 टन कचरा जला दिया जाएगा।
परिणाम मूल्यांकन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।
अंतिम रिपोर्ट 27 मार्च को अदालत में पेश की जाएगी।
1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा यह कचरा 13 फरवरी से पीथमपुर में जमा है।
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Madhya Pradesh High Court approves trial run to incinerate toxic waste from Bhopal disaster.