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राहुल गांधी को सुरक्षा और दर्जे के कारण मानहानि अदालत में पेश होने से छूट दी गई है।
पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर के बारे में टिप्पणी करने के लिए मानहानि के एक मामले में पेश होने से स्थायी छूट दे दी है।
"जेड-प्लस" सुरक्षा प्राप्तकर्ता के रूप में गांधी की स्थिति, उनकी सुरक्षा की लागत और सुनवाई में भाग लेने पर संभावित कानून और व्यवस्था के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई थी।
सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर मामले में पहले गांधी को जमानत दी गई थी।
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Rahul Gandhi exempted from defamation court appearances due to security and status.