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दिल्ली की अदालत सहमति से संबंधों को अपराध बनाने पर किशोरों को शोषण से बचाने पर जोर देती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी आयु आवश्यक है, किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना सहमति से संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम को दंडित करने के बजाय शोषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
यह निर्णय किशोर रोमांटिक संबंधों को कानूनी प्रणाली के दृष्टिकोण को बदल सकता है।
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Delhi court stresses protecting adolescents from exploitation over criminalizing consensual relationships.