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दिल्ली की अदालत ने एन. आई. ए. के लिखित आधार के अभाव में यू. एन. एल. एफ. के सेना प्रमुख की गिरफ्तारी को अमान्य कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) द्वारा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू. एन. एल. एफ.) के सेना प्रमुख होने का आरोप लगाने वाले थोकचोम श्यामजई सिंह की गिरफ्तारी को अमान्य कर दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि एन. आई. ए. उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करने में विफल रही, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।
इस प्रक्रियात्मक दोष के कारण उनकी गिरफ्तारी और सभी संबंधित रिमांड आदेश रद्द कर दिए गए।
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Delhi court invalidates arrest of UNLF army chief due to NIA's lack of written grounds.