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हिमाचल प्रदेश ने मृत जन्म या जल्दी शिशु की मृत्यु के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिनों का प्रसूति अवकाश शुरू किया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिनों का विशेष प्रसूति अवकाश शुरू किया है जो मृत जन्म का अनुभव करती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं।
यह छुट्टी वर्तमान 180-दिवसीय प्रसूति अवकाश नीति के अतिरिक्त है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों के भावनात्मक और शारीरिक सुधार में सहायता करना है।
राज्य ने हाल ही में स्नातकोत्तर अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को पूरा वेतन भी दिया है।
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Himachal Pradesh introduces 60-day maternity leave for government workers after stillbirth or early infant loss.