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भारत का सर्वोच्च न्यायालय विकलांग छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले मेडिकल स्कूल की आवश्यकता के खिलाफ फैसला देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए "दोनों हाथ अक्षुण्ण" रखने की आवश्यकता भेदभावपूर्ण है और संविधान और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है।
अदालत ने एन. एम. सी. को अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने और 3 मार्च तक रिपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
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India's Supreme Court rules against a medical school requirement discriminating against disabled students.