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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोमांस परिवहन मामले को प्राथमिकता देने के लिए असम की आलोचना की, कार्यवाही पर रोक लगा दी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोमांस परिवहन के आरोपी एक व्यक्ति से जुड़े मामले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
अदालत ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी और सुनवाई को 16 अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित किया।
अदालत ने कहा कि एक आम व्यक्ति के लिए विशेषज्ञता के बिना विभिन्न प्रकार के मांस के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण है।
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Indian Supreme Court criticizes Assam for prioritizing beef transport case, stays proceedings.