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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भ्रष्टाचार के आरोप दायर करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि हालांकि इस तरह की पूछताछ कुछ मामलों में वांछनीय है, लेकिन वे आरोपी का अधिकार नहीं हैं और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने की आवश्यकता है।
इन पूछताछों की आवश्यकता अब प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं पर निर्भर करेगी, जिससे भ्रष्टाचार की जांच में अधिक लचीलापन आएगा।
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India's Supreme Court rules preliminary inquiries not mandatory before filing corruption charges.