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अदालत ने ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि समारोह को मंजूरी दी, प्रदूषण उल्लंघन के दावों को खारिज कर दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि समारोह को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता एस. टी. शिवज्ञानन ने फाउंडेशन पर प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, लेकिन तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुष्टि की कि ईशा फाउंडेशन ने नियमों का पालन किया और प्रदूषण के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं थीं।
अदालत ने फरवरी 26-27 के लिए निर्धारित कार्यक्रम को रोकने का कोई औचित्य नहीं पाया।
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Court clears Mahashivratri celebrations at Isha Foundation, rejects pollution violation claims.