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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाजार की स्वतंत्रता और उपभोक्ता की पसंद का हवाला देते हुए इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की याचिका को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की कीमतों को विनियमित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाजार स्वतंत्र है और उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि अगर उन्हें जियो और रिलायंस जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा बाजार में हेरफेर का संदेह है तो वे प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क करें।
याचिकाकर्ता के पास अन्य कानूनी उपायों की मांग करने का अधिकार है।
3 महीने पहले
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